भोपाल . राजधानी में सड़कों के लिए पहली बार ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (टीडीआर) नियम का उपयोग होगा। इसके जरिए राजधानी परियोजना प्रशासन की मास्टर प्लान की प्रस्तावित छह सड़कें बनेंगी। इसकी जद में आने वाली निजी जमीन को अधिगृहित किया जाएगा और उसके मालिकों को डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इनके लिए कुल 78.49 हेक्टेयर जमीन का उपयोग होगा। टीएंडसीपी ने इसमें आने वाली जमीन को अधिसूचित कर दिया है।
इसमें जनरेटिंग एरिया में आने वाले स्थानों की सूची व क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जमीन अहमदपुर कला से मिसरोद के बीच अधिगृहित की जाएगी। संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक के कार्यालय में इसकी सूचना लगाई गई है। यह अधिसूचना टीएंडसीपी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आम लोग जनरेटिंग एरिया के संबंध में 15 दिन के अंदर अपने, दावे-आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं।
सर्टिफिकेट से ले सकेंगे दोगुना एफएआर
टीडीआर में यह प्रावधान है कि कहीं सड़क या अन्य विकास कार्य के लिए किसी की जमीन ली जाती है, तो संबंधित भूस्वामी को नकद मुआवजा देने के बजाय डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट दिया जाए। सर्टिफिकेट से वह व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर दोगुने एफएआर का फायदा ले सकता है। भूस्वामी सर्टिफिकेट को शेयर (अपने हिस्से) की तरह दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है।